Ranchi : गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर एक हजार रूपए का जुर्माना लगा है. अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दुबारा समय मांगे जाने पर जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश देते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई विस्तार दिया है. दरअसल निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर जिला के मनोहरपुर थाना में पिछले वर्ष कांड संख्या 281/23 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी होने के बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की. इसे भी पढ़ें -केजरीवाल">https://lagatar.in/kejriwals-bail-and-release-stayed-high-court-reserves-decision-on-eds-application/">केजरीवाल
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निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, जवाब नहीं देने पर सरकार को एक हजार का जुर्माना

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