Ranchi: 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानू कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी को रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उसकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है. संजय तिवारी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया. लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी. ईडी ने उसे नवंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. संजय तिवारी पर एसबीआई की हटिया शाखा से मिड डे मील का 101 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है. यह निकासी 5 अगस्त 2017 को हुई थी. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-ranji-team-declared-ishaan-gets-captaincy/">झारखंड
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100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी को बेल नहीं
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