नो वन किल्ड राजू धानुका !दूसरा आरोपी तौकीर भी बरी
Vinit Upadhyay Ranchi: राजू धानुका हत्याकांड में रांची सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. राजधानी रांची के व्यवसायी राजू धानुका की दिनदहाड़े हत्या का मामला काफी चर्चित रहा था. इस संबंध में कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी ( कांड संख्या 199/2009) दर्ज की गई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में दो आरोपियों साहिल तरन्नुम और तौकीर उर्फ रिंकू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. मामले में आरोपी साहिल तरन्नुम को 2013 में ही अदालत ने बरी कर दिया था. दूसरे आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू पर भी आरोप लगा था कि उसने ही राजू धानुका की हत्या की है. पुलिस द्वारा इस मामले में कुल पांच गवाह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन सारे के सारे गवाह ये साबित नहीं कर पाए कि तौकीर ने ही राजू की हत्या की है. लिहाजा कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. आरोपी तौकीर उर्फ रिंकू की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुजय दयाल ने पक्ष रखा.

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