
हेमंत सोरेन को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- याचिका खारिज कर रहे, सिब्बल बोले-याचिका वापस लेने दें

Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं. जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने दें. शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हेमंत सोरेन की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच पर सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. ईडी की तरफ से एसएसजी एसवी राजू ने पक्ष रखा.