New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल द्वारा दायर की गयी याचिका पर आज पूछा कि वह ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को नौवां समन जारी कर गुरुवार,21 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ मंगलवार को याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने यह बात केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से आज बुधवार को सुनवाई के क्रम में पूछी.
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अभिषेक मनु सिंघवी ने आशंका जताई कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आशंका जताई कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा कि वह पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं.साथ ही दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय के समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं. श्री सिंघवी ने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से मना कर दिया.
राजनीतिक दलों को PMLA एक्ट में परिभाषित ही नहीं किया गया है
सिंघवी का कहना था कि जब राजनीतिक दलों को PMLA एक्ट में परिभाषित ही नहीं किया गया है तो ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? ED की और पेश ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी. हालांकि, कोर्ट ने ईडी के समन पर न तो रोक लगाई है और न ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया है. [wpse_comments_template]: