New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज गुरुवार को लगातार दूसरे दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई. केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा.
Petitions challenging validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025 | Supreme Court takes on record the statement of Solicitor General that Centre will respond within seven days. SC says, Solicitor General assures the court that no appointments will be made to the Council and Board.… pic.twitter.com/268WDzhvIT
— ANI (@ANI) April 17, 2025
Solicitor General seeks one week time from the court to place some documents and assures that no appointment of Board or Council will take place.
— ANI (@ANI) April 17, 2025
कहा कि कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा. यह भी कहा कि स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है. अगर स्टे लगाया गया तो यह अनावश्यक सख्त कदम होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की मांग मानते हुए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी. केंद्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी.
सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही अगले आदेश तक नयी नियुक्तियां नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट पांच बिंदु तय करेगा. कहा कि सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनायें.
नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय करने को कहा. इसके साथ ही तय समय तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किये जाने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ-बाय-यूजर शामिल है, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजटेड हैं. हालांकि, सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है..इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी
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