Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में नोवामुंडी के संजीत शर्मा को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 21 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. संजीत के खिलाफ नोवामुंडी के आजाद बस्ती निवासी शुरूमनी पान के बयान पर 7 नवंबर 2019 को नोवामुंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 15 सितंबर 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए कहीं चली गई थी. खोजबीन में पता चला कि नोवामुंडी के कुम्हार टोली में उसकी पुत्री को संजीत शर्मा अपने साथ भागाकर ले गया है. कुछ दिन बाद संजीत शर्मा ने पीड़िता को घर पहुंचा दिया. लेकिन 25 अक्टूबर 2019 को फिर उसकी बेटी ने मोबाइल से फोन कर बताया कि संजीत शर्मा, उसके भाई सुजीत शर्मा और उसके दो दोस्तों ने उसे बहला फुसला कर कहीं ले गये और एक कमरे में बंदी बना कर रखा है. इसके बाद थाना में नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने संजीत शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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