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नोवामुंडी : बाल श्रम को लेकर मुखिया एवं महिलाओं ने दुकानदारों को किया जागरूक

 
  • दुकानों के आगे लगाए गए पोस्टर
Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत गुवा क्षेत्र के पश्चिमी पंचायत में आज रविवार को जागरूकता रैली निकाल बाल श्रम रोकने के लिए दुकानदारों को जागरुक कर पश्चिमी पंचायत मुखिया पद्मिनी लागुरी ने बालश्रम नहीं करने के लिए अपील की. साथ ही सभी दुकानदारों के दुकान के आगे पोस्टर चिपकाए. पोस्टर के माध्यम से कहा गया कि सभी छोटे-बड़े व्यापारी घरेलू एवं निजी कार्य में बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक किसी प्रकार की बाल मजदूरी करवा रहे हैं तो यह 1986 बाल-श्रम निषेद कानून के तहत अपराध है. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatsila-five-people-injured-when-pickup-van-overturns/">घाटशिला

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alt="" width="600" height="400" /> दुकानदारों से निवेदन है कि 18 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है. यदि कोई कानुन के विरुद्ध जाकर बच्चों से श्रम बाल मजदूरी करवाता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 2 साल की कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है.बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उसे विद्यालय से जोड़ने का कार्य करें. इसे भी पढ़ें : रामनवमी">https://lagatar.in/dumka-dig-will-hold-a-review-meeting-regarding-law-and-order-during-ram-navami/">रामनवमी

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इस दौरान इस मौके पर पश्चिमी पंचायत मुखिया सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के सचिव पद्मिनी लागुरी, पंचायत समिति सदस्य रेखा प्रसाद, जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के ममता देवी, गीता देवी, सदस्य महादेवी सिंहा, जानों चातर,बेनु दास, कृष्ण दास, शंकर दास, शताक्षी कुमारी सहित अन्य मौजूद थे. [wpse_comments_template]
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