- दुकानों के आगे लगाए गए पोस्टर
: पिकअप वैन पलटने से पांच लोग घायल
alt="" width="600" height="400" /> दुकानदारों से निवेदन है कि 18 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है. यदि कोई कानुन के विरुद्ध जाकर बच्चों से श्रम बाल मजदूरी करवाता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 2 साल की कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है.बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उसे विद्यालय से जोड़ने का कार्य करें. इसे भी पढ़ें : रामनवमी">https://lagatar.in/dumka-dig-will-hold-a-review-meeting-regarding-law-and-order-during-ram-navami/">रामनवमी
में विधि व्यवस्था को लेकर दुमका DIG करेंगे समीक्षा बैठक इस दौरान इस मौके पर पश्चिमी पंचायत मुखिया सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के सचिव पद्मिनी लागुरी, पंचायत समिति सदस्य रेखा प्रसाद, जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के ममता देवी, गीता देवी, सदस्य महादेवी सिंहा, जानों चातर,बेनु दास, कृष्ण दास, शंकर दास, शताक्षी कुमारी सहित अन्य मौजूद थे. [wpse_comments_template]
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