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नोवामुंडी : बाल श्रम को लेकर मुखिया एवं महिलाओं ने की बैठक

Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत गुवा के पश्चिमी पंचायत भवन में बाल श्रम रोकने के लिएं बाल अधिकार सुरक्षा मंच के टीम एवं मुखिया व महिलाओं ने बैठक की. बैठक के दौरान पूर्वी पंचायत मुखिया चांदमनी लागुरी ने बालश्रम नहीं करने के लिए चर्चा की गई. साथ ही कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ही नितांत आवश्यक है. साथ ही सभी दुकानदारों के दुकान के आगे पोस्टर चिपकाए. पोस्टर के माध्यम से कहा गया कि सभी छोटा बड़ा व्यापारी घरेलू एवं निजी कार्य में बच्चों को उम्र 18 वर्ष तक किसी प्रकार का बाल मजदूरी करवा रहे हैं तो यह 1986 बाल-श्रम निषेद कानून के तहत अपराध है. दुकानदारों से से निवेदन है कि 18 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है. इसे भी पढ़ें : साहिबगंज">https://lagatar.in/sahibganj-accident-at-dbls-ganga-bridge-construction-site-one-laborer-dead-one-in-critical-condition/">साहिबगंज

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यदि कोई कानुन के विरुद्ध जाकर बच्चों से श्रम बाल मजदूरी करवाता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत 2 साल की कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है. बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उसे विद्यालय से जोड़ने का कार्य करें. इस दौरान इस मौके पर पूर्वी पंचायत मुखिया सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के अध्यक्ष चांदमनी लागुरी, वार्ड मेम्बर,जानो चातार ,बेलमती कैवर्त,जेंडर सीआरपी गीता देवी, जीपीसीएम कृष्णा गोप,बेनुधर दास,सताक्षी दास,और बाल अधिकार मंच से अनुराधा राव, महादेवी सिन्हा,संजू कर्माकार,लता कर्माकर सहित अन्य उपस्थित हुए. [wpse_comments_template]

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