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नोवामुंडी : हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : चाईबासा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के आरोपी हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत रूईया गांव निवासी रूपसिंह हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. रूपसिंह हेम्ब्रम के खिलाफ हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बलंडिया गांव निवासी लक्ष्मी देवगम के बयान पर 14 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 13 नवंबर 2020 को लक्ष्मी देवगम धान खेत में काम करने के लिए गई थी. उसका पति हिंदू देवगम उर्फ जोरा उसके पास आ रहा था. उसी समय आरोपी रूपसिंह ने हिन्दू के सर पर बांस के डंडे से प्रहार कर दिया. जिससे हिन्दू देवगम गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इसे भी पढ़े : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-distributed-blankets-by-mla-deepak-baidu-at-prize-distribution-ceremony-of-football-tournament/">चाईबासा
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