Hazaribagh: जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की कोर्ट ने रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 के सुनवाई के दौरान लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है. ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य पर एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है. एक माह पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है. अदालत ने ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भादवि की 147 और 427 में तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई थी. गोला थाना कांड संख्या 65 -16 जिला जज कुमार पवन की कोर्ट में चल रहा है.
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क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और करीब तीन दर्जन लोग घायल हो गए थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं. गोली कांड केा लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है. इसे भी पढ़ें– RSS">https://lagatar.in/muslim-intellectuals-met-rss-chief-mohan-bhagwat-najeeb-jung-sy-qureshi-were-also-among-those-who-met/">RSSप्रमुख मोहन भागवत से मिले मुस्लिम बुद्धिजीवी, नजीब जंग, एसवाई कुरैशी भी थे मिलनेवालों में शामिल [wpse_comments_template]
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