Ranchi : गैर पुलिसकर्मियों को भी नये अपराधिक कानून (लॉ) का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिनमें डॉक्टर, नर्स, सहायक चिकित्सक शामिल हैं. इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसएसपी और एसपी को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित डीजी एंड आईजी कॉन्फ्रेंस 2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार, प्रत्येक जिला में गैर पुलिसकर्मियों को नये आपराधिक कानून के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है. ऐसे में अपने-अपने जिला में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए पुलिस मुख्यालय को जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे.
केस आईओ का निबंधन कराने का आदेश
दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे i-got कर्मयोगी पोर्टल पर सभी अनुसंधान पदाधिकारियों का निबंधन सुनिश्चित करें. हर पदाधिकारी को नये आपराधिक अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उन्नत प्रौद्योगिकियों का परिचय, साइबर स्पेस में सुरक्षा, मिशन जीवन पर अभिमुखीकरण मॉड्यूल और कार्यस्थल पर योगा ब्रेक पाठ्यक्रम को पूरा करना है.
इस निर्देश में कहा गया है कि एक महीने के भीतर विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाये. इसके अलावा, प्रत्येक सप्ताह निबंधन में कितने पाठ्यक्रम कितने अनुसंधान पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण किये गये, इसकी समीक्षा जिले के एसएसपी और एसपी स्वयं करेंगे.
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