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निगम के नोटिस को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, भवन तोड़ने के आदेश पर लगायी रोक

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा हीनू नदी के किनारे बने भवनों को तोड़ने संबंधी पारित आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को नगर निगम द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उचित फोरम में अपील करने का निर्देश दिया है. रांची के हीनू निवासी राम लखन सिंह के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग अदालत से की गई थी. प्रार्थी के अधिवक्ता राम सुभग सिंह के मुताबिक, उक्त याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है. प्रार्थी राम लखन सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें –कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-state-president-rajesh-thakur-admitted-to-rims/">कांग्रेस

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सुनवाई पूरी होने तक कार्रवाई नहीं करने आदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक अपीलीय प्राधिकरण में सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब तक रांची नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा. बता दें कि रांची नगर निगम की ओर से वैसे सैकड़ों भवनों को नोटिस जारी किया गया है, जो नदी एवं जलाशयों के किनारे पर स्थित हैं. इसे भी पढ़ें –5">https://lagatar.in/multiplication-of-victory-in-5-states-modi-government-is-preparing-to-increase-the-income-limit-in-obc-creamy-layer-from-8-to-12-lakh/">5

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