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JMM से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को नोटिस, फिलहाल CBI जांच पर कोई रोक नहीं

Ranchi/Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें लोकपाल ने आय से अधिक सम्पति के मामले में सीबीआई को जांच का आदेश दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एक मामले के शिकायतकर्ता सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल ने JMM की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बहस की. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने CBI की जांच पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. दरअसल 22 फरवरी को लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया था. लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच छह महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है. बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दर्ज करायी थी. गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. इसे भी पढ़ें -लैंड">https://lagatar.in/land-scam-eds-interrogation-of-antu-tirkey-priyaranjan-sahay-vipin-singh-and-irshad-will-continue/">लैंड

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