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सुप्रीम कोर्ट से CBI को नोटिस, साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच पर रोक नहीं

 
Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिला में सीबीआई द्वारा की जा रही अवैध खनन की जांच पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है. शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि वह अपनी जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपे. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बाद ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाए. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 22 फरवरी 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में चल रही सीबीआई की जांच पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. इसे भी पढ़ें -गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-ajsus-arjun-baitha-rebelled-against-the-party-filed-independent-nomination-in-gandey-by-election/">गिरिडीह

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