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रांची: पैसा जमा नहीं करनेवाले संस्थानों को नोटिस

Ranchi: एचईसी कोर कैपिटल एरिया में भूमि आवंटित होने के बावजूद जिन संस्थाओं ने अब तक न तो पैसा जमा किया है और न जमीन पर कब्जा लिया है, उन्हें डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि छह महीने के अंदर आवंटित जमीन का पैसा सरकारी राजकोष में जमा नहीं हुआ, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. जिन संस्थानों ने जमीन आवंटित आवंटित होने के बावजूद न तो पैसा जमा किया और न जमीन पर कब्जा लिया, उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और डाक विभाग शामिल है. बता दें कि मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में ग्रेटर रांची विकास प्राधिकरण (जीआरडीए) द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में कोर कैपिटल क्षेत्र में जिन संस्थाओं/विभागों/कार्यालयों को भूमि आवंटित की गई है, उनमें वैसे संस्थानों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसने आवंटित भूमि पर दखल कब्जा नहीं लिया है और न जमीन के बदले में राशि ही जमा की है. बैठक में ही निर्देश दिया गया था कि ऐसे संस्थान यदि छह माह के अंदर आवंटित भूमि के एवज में सरकारी राजकोष में पैसे जमा कर दखल कब्जा नहीं लेते हैं, तो उनका आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए.

इन संस्थानों के प्रमुख को भेजा गया है नोटिस

क्षेत्रीय प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, मंजूश्री टावर, कांटाटोली चौक, रांची
मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, बॉगराय मार्केट, मेन रोड, रांची
वरिष्ठ डाक अधीक्षक, डाक विभाग, भारत सरकार

तीनों संस्थानों से पत्राचार किया, पर राशि जमा नहीं करायी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और डाक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना व सहमति के बाद दिनांक 18 दिसंबर 2018 को प्रबंध निदेशक ग्रेटर रांची विकास-प्राधिकरण-सह अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एचईसी कोर कैपिटल एरिया में भूमि आवंटित की गई थी. पंजाब नेशनल बैंक को 2 एकड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 1.87 एकड़ और डाक विभाग को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी. दोनों बैंक व डाक विभाग के प्रमुख से आवंटित भूमि के एवज में सरकारी राजकोष में राशि जमा करने के लिए पूर्व में पत्राचार भी किया गया था, परंतु तीनों संस्थान में से किसी ने भी राशि जमा नहीं करायी.
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