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वीरेंद्र राम के पिता व पत्नी की अग्रिम जमानत पर HC में अब 19 जनवरी को सुनवाई

Ranchi :  जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम बेल पर अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी. पिछली सुनवाई में ED के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. गेंदा राम की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की. वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी पर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. क्योंकि रांची PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट दोनों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है. [wpse_comments_template]

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