Ranchi : निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ED को इस मामले में ट्रायल की क्या स्थिति है, यह बताने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट अब पूजा सिंघल की बेल पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा. इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे. इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी.