Ranchi: पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि पैनम के विरुद्ध उठाए गए अब तक के कानूनी कदमों की विस्तृत जानकारी कोर्ट के समक्ष पेश की जाए. अब हाईकोर्ट 30 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगा. दरअसल पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मृणाल कांति रॉय ने इस मामले में पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें -जस्टिस">https://lagatar.in/justice-yashwant-verma-cash-case-congress-gave-notice-in-lok-sabha-jagdeep-dhankhar-also-called-a-meeting/">जस्टिस
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पैनम कोल के खिलाफ PIL पर अब हाईकोर्ट 30 मार्च को करेगा सुनवाई

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