टैपिंग मामला : मुंबई पुलिस ने CBI निदेशक को समन भेजा, 14 अक्टूबर को उपस्थित होने का आदेश
रियायत देने की मूड में नहीं निगम, हाईकोर्ट ने भी कहा था ‘हटना होगा’
अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ निगम किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है. हाईकोर्ट से लगातार... फटकार के बाद अवैध निर्माण पर सख्त रुख अख्तियार किया था. नगर आयुक्त ने बताया था कि निगम और आरआरडीए क्षेत्र में करीब 200 मकान अवैध पाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिन लोगों ने जलस्त्रोतों के किनारे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है, उन्हें हटना ही होगा. अतिक्रमण से कोई समझौता नहीं हो सकता.नदी से 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी भवन अवैध
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नदी से 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी भवन अवैध हैं. इसी तरह, डैम के मुख्य टैंक से 20 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी भवन अतिक्रमित कर बनाये गये हैं. निगम ने इसी सीमा तक के भवन का एरियल सर्वे किया है. जीपीएस तकनीक से हुए सर्वे के तहत जो भवन सूची में शामिल हैं, उसे तोड़ने की कार्रवाई होगी.आदेश की समीक्षा करने को लेकर सरकार को पत्र लिखने का फैसला
शहर के अवैध मकानों और नदी किनारे बने निर्माण को लेकर बीते 30 सितंबर को नगर परिषद की बैठक में एक फैसला हुआ है. फैसला यह था कि अवैध मकानों को वैध करने के लिए रेगुलराइजेशन करने और 15 मीटर के दायरे पर बने निर्माण कार्य पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो,इस आदेश की समीक्षा के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा. इसे भी पढ़ें – विभागीय">https://lagatar.in/adg-anurag-gupta-got-clean-chit-in-departmental-investigation-no-concrete-evidence-found/">विभागीयजांच में एडीजी अनुराग गुप्ता को मिली क्लीन चिट, नहीं मिले कोई ठोस साक्ष्य [wpse_comments_template]
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