Search

 
 
 

अफसरों ने रद्द कर दी 70 साल से चल रही जमाबंदी, HC ने LRDC और CO के आदेश की कॉपी मांगी

 
Ranchi : अनगड़ा के रहने वाले प्रेम नाथ महतो, बिनोद महतो एवं अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 70 साल से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने के मामले में उप समाहर्ता (LRDC) और अनगड़ा सीओ के आदेश की कॉपी मांगी है. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा. याचिका में कहा गया है कि अनगड़ा के अंचल अधिकारी और उपसमाहर्ता ने प्रेम नाथ महतो की रैयती भूमि की जमाबंदी रद्द कर दी, जो पिछले करीब 70 वर्षों से चली आ रही थी. भूमि का कुल रकबा 2 एकड़ है और इस पर प्रार्थी का दखल कब्जा भी है. फिर भी उनकी जमाबंदी रद्द कर दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी शुरू करने का आदेश पारित कर दिया गया. अदालत अब इस मामले की सुनवाई 14 जून को करेगी. भूमि अनगड़ा अंचल के चतरा मौजा में स्थित है. इसे भी पढ़ें –  रांची">https://lagatar.in/ranchi-pg-studies-can-start-in-7-departments-in-snmmch/">रांची

: एसएनएमएमसीएच में 7 विभागों में शुरू हो सकती है पीजी की पढ़ाई
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही