Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के घुसपैठियों को चिह्वित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. दानयाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 8 अगस्त को यह आदेश पारित किया है. जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की विस्तृत कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला प्रशासन संथाल के छह जिलों में पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जारी करने से पहले उस व्यक्ति की भूमि व अन्य दस्तावेजों का मिलान करें.
घुसपैठियों को चिह्वित करें स्पेशल ब्रांच, पहचान पत्र जारी करने से पहले लैंड रिकॉर्ड जांच करें अधिकारी : HC
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