NewDelhi : दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिये गये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. चौटाला की 4 संपत्तियां, जिनमें हेलीरोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रोपर्टी शामिल हैं, जब्त की जायेगी. इससे पूर्व दिल्ली की अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाया था. जान लें कि सीबीआई (CBI) ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौटाला की 6.09 करोड़ की संपत्ति वर्ष 1993 से 2006 के बीच उनके आय के वैध स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है. इसे भी पढ़ें : असम">https://lagatar.in/assam-floods-a-woman-ias-in-the-headlines-reached-the-village-by-boat-to-know-the-condition-of-the-people-landed-in-the-mud/">असम
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जेल में 12वीं क्लास की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की
इससे पूर्व चौटाला टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हैं. सजा के समय़ का सदुपयोग करते हुए हरियाणा के 82 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 12वीं क्लास की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की. बता दें कि सजा के दौरान वह तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए बनाये गये सेंटर पर नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे. अंतिम परीक्षा 23 अप्रैल को हुई थी. हालांकि वह इस दौरान पैरोल पर रिहा थे चूंकि परीक्षा केन्द्र जेल परिसर के अंदर था, वह वापस जेल आये और परीक्षा में शामिल हुए थे. इसे भी पढ़ें : मंदिर-मस्जिद">https://lagatar.in/entry-of-radical-organization-pfi-in-temple-mosque-dispute-appeal-to-muslims-across-the-country-to-unite/">मंदिर-मस्जिदविवाद में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की इंट्री, देशभर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील
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