Ranchi : हाईकोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम (JET) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया. दोनों पक्षों के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस केस के सुनवाई की अगली तिथि 21 जून निर्धारित की है.
दरअसल विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के चेयरमैन मनीष कुमार मिश्रा, मनोरंजन कुमार सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे और कृष्ण कुमार झा की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के मामले में दो अलग-अलग आदेश हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच से दिया गया है. दोनों आदेश विरोधाभासी होने के कारण यह मामला सुनवाई के लिए पांच जजों वाली बेंच में भेजी गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा.
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