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राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा, प्रमाण के साथ शपथ पत्र साईन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई

आयोग की मानें तो यदि राहुल गांधी झूठी जानकारी देंगे हैं तो उन पर RP Act 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई संभव है.
 

 Bengaluru : राहुल गांधी ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर महाराष्ट्र-कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया. राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने एतराज जताया है.

 

 

 

चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाये हैं, राहुल उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र (Declaration/Oath) पर साईन करें. अन्यथा अपने आरोप वापस लें.आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जनता को गुमराह करना बंद करें.

 

  


 कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने पत्र लिखा है. अपने पत्र में आयोग ने राहुल गांधी से 8 अगस्त, शुक्रवार दोपहर एक से तीन बजे के बीच मुलाकात करने को कहा है. पत्र में यह भी किया गया है कि SSR 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में सौंपी गयी थी. आयोग के अनुसार कांग्रेस की ओर से प्रथम या द्वितीय स्तर की आपत्ति या अपील दाखिल नहीं की गयी. 

 

 


चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र पर नजर डालें तो राहुल गांधी को क्लियर करना है कि वह किन नामों को फर्जी मान रहे हैं.  उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है. क्या राहुल यह बयान  निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं. आयोग की मानें तो यदि राहुल गांधी झूठी जानकारी देंगे तो उन पर RP Act 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई संभव है. 

 


 राहुल ने कहा, जनता के सामने दिया गया मेरा बयान ही मेरी शपथ है

 


कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र को राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि मैं नेता हूं. मैं जनता से जो  कहता हूं, वही मेरे शब्द है. राहुल गांधी ने कहा मैं यह बात सबके सामने सार्वजनिक रूप से कही है, यही मेरी शपथ है,


 

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