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रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर से तुरंत रिहा किया जाये
जान लें कि याचिककर्ता मोहम्मद सलीमुल्ला ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में अदालत से मांग की गयी है कि रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर से तुरंत रिहा किया जाये. उन्हें वापस म्यांमार भेजने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाये. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि डिंटेशन सेंटर में रखे गये रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, बल्कि घुसपैठिए हैं. इसे भी पढ़ें : पश्चिम">https://lagatar.in/voting-begins-in-west-bengal-pm-modi-and-mamta-appeal-to-the-public-to-vote/42821/">पश्चिमबंगाल में वोटिंग शुरू, मोदी और ममता की जनता से वोट डालने की अपील, भगवानपुर में गोलीबारी, दो जवान घायल
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार
सुनवाई के क्रम में प्रशांत भूषण ने दलील दी कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को लेकर पिछले साल 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला दिया. फैसले में कहा गया था कि म्यांमार में सेना ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं. इससे लगभग 7.44 लाख रोहिंग्या बेघर होकर पड़ोसी देशों में भागने को विवश हुए. इसके जवाब में सीजेआई ने कहा कि यह याचिका केवल भारतीय नागरिकों के लिए है. दूसरे देश के नागरिकों के लिए नहीं. https://lagatar.in/sachin-tendulkar-became-corona-positive-did-himself-home-quarantine/42875/https://lagatar.in/2018-batch-officers-will-get-one-months-extra-salary-police-headquarters-gave-approval/42867/
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