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शिक्षकों को बर्खास्त करने के SC के फैसले पर ममता ने कहा, यह स्वीकार नहीं कर सकते... भाजपा ने हल्ला बोला

Kolkata : पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को करारा झटका लगा है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य ठहराने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बुधवार को मुहर लगी दी है.

हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं

CM ममता बनर्जी ने इस फैसले को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि वह फैसले का समर्थन नहीं कर सकती. ममता बनर्जी ने कहा, एसएससी एक स्वायत्त निकाय है. हम, सरकार के तौर पर, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते. अगर कोर्ट ने (नये चयन प्रक्रिया के लिए) तीन महीने का समय दिया है, तो हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं. भाजपा नेता सुकांत मजूमदार के आरोप पर कि मैं(ममता बनर्जी) इसके लिए जिम्मेदार हूं... ममता ने कहा, वे हर बार बंगाल को क्यों निशाना बना रहे हैं? कहा कि मैं बंगाल में पैदा हुई हूं. मैं भाजपा और केंद्र सरकार की मंशा जानती हूं. एसएससी भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा,हमारे वकील इस मामले की समीक्षा करेंगे. कहा कि मुझे पता है कि अभ्यर्थी उदास हैं. ममता ने कहा, वह 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनसे मिलूंगी. मैं मानवीय आधार पर अभ्यर्थियों के साथ हूं, इस कदम के लिए अगर भाजपा मुझे जेल भेजना चाहती है तो भेज सकती है. सुकांत मजूमदार ने कहा, शिक्षक भर्ती में इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से राज्य की विफल मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता किस तरह से खत्म हो रही है.

अमित मालवीय ने साधा ममता पर निशाना

सुप्रीम कोर्ट का फैसले ममता बनर्जी के लिए करारी हार है. एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर आये SC के फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी नकदी के बंडलों के साथ पकड़े जाने के कारण पहले से ही जेल में हैं. कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस बड़े घोटाले के कारण हजारों युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया. उनको जवाबदेह ठहराते हुए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. इसे भी पढ़ें : पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-supreme-court-confirms-calcutta-high-courts-decision-25753-teachers-appointments-cancelled/">पश्चिम

बंगाल : सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर, 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द, वेतन लौटाना होगा

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