- डाटा में हेराफेरी हुई तो जिम्मेदार होंगे अफसर
- खरीद की तिथि से चार साल तक के लिए होगा उपयोग
- झारखंड के वित्त विभाग ने जारी किया संकल्प
Ravi Bharti Ranchi : झारखंड सरकार ने ई-गवर्नेंस पर जोर दिया है. बिहार सरकार की तर्ज पर झारखंड कैडर के आइएएस अफसरों के साथ संयुक्त सचिव व अवर सचिव रैंक के अफसरों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा. राज्य में यह व्यवस्था भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में की जा रही है. बिहार में अफसरों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में ई-गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अफसरों को लैपटॉप या टैबलेट की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है.
प्रति लैपटॉप कितना खर्च
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप या टैबलेट (दोनों में से कोई एक) आवश्यक सॉफ्टवेयर एवं एसेसिरिज के साथ क्रय के लिए अधिकतम एक लाख रुपए टैक्स के साथ अनुमान्य होगी. यद्यपि वैसे उपकरण जिनमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट(उपकरण) की मौजूदगी 40 प्रतिशत से अधिक होगी, उन लैपटॉप या टैबलेट के क्रय के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपए की अधिसीमा अनुमान्य होगी.
खरीद की तिथि से चार साल तक रहेगी सरकारी संपत्ति
आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप या टैबलेट की खरीद की तिथि से चार साल के लिये संबंधित उपकरण सरकारी सम्पत्ति रहेगी. इस दौरान उपकरण की सुरक्षा एवं डाटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी. चार वर्ष के दौरान लेपटॉप या टैबलेट की मरम्मत पर खर्च का वहन संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा. संबंधित पदाधिकारी क्रय किये गये उपकरण का बीमा अपने खर्च पर कर सकेगा. विभाग के स्तर से बीमा के लिए राशि अनुनान्य नहीं होगी. चार साल की अवधि पूरी होने पर संबधित पदाधिकारी लैपटॉप या टैबलेट रिटेन कर सकेंगे. साथ ही संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि उपकरण दिये जाने के पूर्व सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण डाटा उपकरण से हटा दिये गये हैं.
चार साल के दौरान कोई नया लैपटॉप नहीं होगा आवंटित
किसी भी पदाधिकारी को लैपटॉप या टैबलेट उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अगले चार साल तक उस पदाधिकारी कोई नया लैपटॉप या टैबलेट आवंटित नहीं किया जाएगा. आवश्यकता के आधार पर उसे नया उपकरण आवंटित किया जा सकेगा. इसके लिए प्राधिकृत सर्विस सेंटर अथवा एएमसी एजेंसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी. संबंधित पदाधिकारी का स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में पदाधिकारी आवंटित लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग करते रह सकेंगे. इसका अंकन संबंधित पदाधिकारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जाएगा. [wpse_comments_template]
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