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बोकारो डीसी के आदेश पर सील रिसोर्ट को 24 घंटे में खोलने का निर्देश

 
Ranchi: हाइकोर्ट ने ललन पांडेय की याचिका पर सुनवाई के बाद बोकारो में सील किये गये रिसोर्ट को 24 घंटे में खोलने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर नहीं करने की वजह से यह आदेश दिया. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए पहली मई की तिथि निर्धारित की है. उपायुक्त के आदेश के आलोक में नौ जनवरी 2025 को रिसोर्ट सील कर दिया गया था. ललन पांडेय ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बोकारो जिला प्रशासन द्वारा रिसोर्ट सील करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी. याचिका में यह कहा गया था कि ललन पांडेय ने यह जमीन 1983 में खरीदी थी. जमीन पर उसका कब्जा बरकरार है. जमीन पर रिसोर्ट बनाने के लिए नक्शा भी स्वीकृत कराया गया है. लेकिन उपायुक्त ने बिना किसी नोटिस के रिसोर्ट को सील करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बद रिसोर्ट सील कर दिया गया. याचिका में कहा गया था कि उपायुक्त के रिसोर्ट सील करने का अधिकार नहीं है. प्रशासन उसे परेशान कर रहा है. प्रशासन ने पहले जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला. इसके बाद भू-सुधार अधिनियम की धारा 4(h) की कार्रवाई शुरू की. न्यायालय ने याचिका में उठाये गये बिंदुओं पर सरकार को शपथ पत्र दायर कर अपने पक्ष पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार की ओर से कोई शपथ पत्र दायर नहीं किया है. न्यायालय ने शपथ पत्र दायर नहीं करने को गंभीरते से लिया. साथ ही यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार इस विवाद को आराम से ले रही और अपने वकील को इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं दे रही है. न्यायालय मे याचिका में वर्णित तथ्यों पर विचार करने के बाद बोकारो उपायुक्त को 24 घंटे के अंदर रिसोर्ट का सील खोलने का आदेश दिया. साथ ही सरकार को इस मामले में अगली सुनवाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें – ऑक्सफोर्ड">https://lagatar.in/opposition-to-mamta-banerjee-in-oxford-university-know-why/">ऑक्सफोर्ड

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