NewDelhi : पिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 15 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पिछड़े समुदायों से थे. यह जानकारी न्याय विभाग ने संसदीय समिति को दी. बताया कि विभाग ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता के तीन दशकों के बाद भी यह समावेशी और सामाजिक रूप से विविध नहीं बन पाया है. साथ ही कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत कॉलेजियम द्वारा की जाती है, इसलिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी बनती है. इसे भी पढ़ें : नासिक">https://lagatar.in/nashik-a-huge-fire-broke-out-in-jindal-factory-with-a-loud-explosion-many-workers-were-badly-burnt/">नासिक
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है
विभाग ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में, सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है. न्याय विभाग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी. विभाग ने इसमें कहा, न्यायपालिका को संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाते लगभग 30 साल हो गये हैं. इसे भी पढ़ें : जयराम">https://lagatar.in/jairam-ramesh-said-in-2024-we-will-fight-on-only-200-seats-it-is-impossible-question-mark-on-the-possibility-of-opposition-unity/">जयरामरमेश ने कहा, 2024 में हम सिर्फ 200 सीट पर लड़ें, यह नामुमकिन है, विपक्षी एकता की संभावना पर प्रश्नचिह्न!
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