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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव खारिज

सभापति ने  न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया. सूचना है कि विपक्ष के 193 सांसदों ने 12 मार्च को महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था.
 

New Delhi : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों द्वारा पेश   महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो जाने की खबर है. सूत्रों के अनुसार सभापति ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया.

 

सभापति ने  न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया. सूचना है कि विपक्ष के 193 सांसदों ने 12 मार्च को महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था.

 

विपक्षी सांसद  CEC को हटाने की मांग कर रहे थे.  इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति ने गंभीर विमर्श किया.उन्होंने प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे स्वीकार नहीं किया.

 


जान लें कि विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ सात गंभीर आरोप लगाये गये थे. आरोप था कि वे  पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते है. उन पर  दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी और वोट देने का अधिकार छीनने जैसे आरोप लगाये गये  थे.

 


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