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ज्ञानवापी की तरह मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी कराने का आदेश

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Allahabad : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश हुआ है. चार महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी. याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा, `विवादित ढांचे के सर्वे की अर्जी पर सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में एक साल से लंबित थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि चार महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है कि 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा. इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी शामिल होंगे. इसे भी पढ़ें– रांची">https://lagatar.in/ranchi-resident-co-vikram-mahli-dies-under-suspicious-circumstances-in-sahibganj/">रांची

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क्या है पूरा मामला

सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी. मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से फाइल मांगी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है.

जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है

अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है? जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है. अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगें की गई हैं. विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की. इसे भी पढ़ें– अंकिता">https://lagatar.in/ankita-murder-case-governor-took-cognizance-summoned-chief-secretary-and-dgp/">अंकिता

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