के रहने वाले CO विक्रम महली की साहिबगंज में संदिग्ध परिस्थिति में मौत
क्या है पूरा मामला
सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी. मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से फाइल मांगी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है.जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है
अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है? जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है. अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगें की गई हैं. विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की. इसे भी पढ़ें– अंकिता">https://lagatar.in/ankita-murder-case-governor-took-cognizance-summoned-chief-secretary-and-dgp/">अंकिताहत्याकांड: राज्यपाल ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब [wpse_comments_template]

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