Ranchi: जेल कर्मचारियों की लापरवाही से कैदियों की मौत पर उनके आश्रितों को चार लाख का मुआवजा मिलेगा. हालांकि जेल से फरारी या जेल के बाहर कानूनी हिरासत से भागने के दौरान किसी कैदी की मौत पर परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. इसे लेकर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है.
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जानें कैदी की किस परिस्थिति में मौत पर कितना मिलेगा मुआवजा
– कैदियों के बीच आपसी झगड़े की वजह से मौत होने पर : 05 लाख
– जहर खाने की वजह से मौत होने पर : 05 लाख
– जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित या फिर पिटाई करने से हुई मौत होने पर : 05 लाख
– जेल कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के कारण मौत होने पर : 04 लाख
– कैदी द्वारा आत्महत्या करने पर : 03 लाख
जानें कैसे मिलेगा आश्रितों को मुआवजा
जेल में कैदी की मौत होने पर जिला के डीसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत होने का अंतिम कारण, कैदी के जेल आने का समय और इलाज का विवरण प्राप्त करेंगे. इसके बाद डीसी की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय कमेटी द्वारा समीक्षा की जाएगी. जिसके बाद 30 दिनों के अंदर आश्रितों को मुआवजा उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.
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