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MLA समरी लाल के खिलाफ आदेश पारित नहीं करने का ऑर्डर बरकरार, 14 जुलाई को अगली सुनवाई

 
Ranchi : भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई. शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के वकील ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही अदालत ने कास्ट स्क्रूटनी कमिटी को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन होने तक कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और  जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की.

एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है

दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 31 जनवरी को MLA समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को रद्द करते हुए यह निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कमिटी बनाई जाये. जिसके खिलाफ सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में LPA दाखिल की है. LPA के माध्यम से एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है. MLA समरी लाल ने हाईकोर्ट की कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है. विधायक समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पक्ष रखा.
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