Vinit Upadhaya
Palamu / Ranchi : डाल्टेनगंज (मेदिनीनगर) कोर्ट के CJM ने शहर थाना में पदस्थापित दो SI और मुंशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने SI अमित सिंह, SI नकुल साहू, थाना के मुंशी और बालमुकुंद पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश कंचन कुमार गुप्ता के द्वारा दाखिल परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया गया है. कंचन कुमार गुप्ता के अधिवक्ता सलभ सिंह ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. प्रार्थी ने उक्त लोगों के विरुद्ध CJM कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था. परिवाद में कहा गया था कि SI अमित सिंह और नकुल साहू ने कंचन कुमार गुप्ता के साथ मारपीट की और उनके पैकेट में रखे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया. इतना ही नहीं परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंचन कुमार गुप्ता पर एक केस उठाने के लिए लगातार SI अमित सिंह और नकुल साहू और शहर थाने में पदस्थापित मुंशी दबाव बना रहे थे. पढ़ें – रांची के आयुष रॉय ने सेल्फ स्टडीज कर नीट में पायी सफलता, रांची रिम्स से करना चाहते हैं पढ़ाई
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जानें कोर्ट ने क्या कहा
परिवाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद CJM कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए उक्त सभी लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश पारित किया है. CJM कोर्ट ने परिवाद को संबंधित थाना में FIR दर्ज करने के लिए भेजने का आदेश दिया है. परिवाद में IPC की धारा 323,379,384,504 और IPC की धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है.
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