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सेवा सदन को 15 दिन में तोड़ने का आदेश, 5.25 लाख का जुर्माना भी, नगर आयुक्त का आदेश- नये मरीजों को भर्ती न करें

Ranchi : शहर के बीचो-बीच स्थित प्रतिष्ठित सेवा सदन अस्पताल को लेकर रांची नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने फैसला लिया है कि प्रतिष्ठित अस्पताल को अगले 15 दिनों में तोड़ा जायेगा. यह निर्देश इस कारण लिया गया है, क्योंकि नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद भी सेवा सदन अपना नक्शा नगर निगम को पेश नहीं कर पाया है. इसके साथ ही नगर निगम ने अस्पताल पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसे भी पढ़ें- रिम्स">https://lagatar.in/the-young-man-jumped-from-the-third-floor-of-rims-died-during-treatment/123481/">रिम्स

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ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश

सेवा सदन के साथ ही हरमू पुल के समीप स्थित ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त कोर्ट ने दिया है. यह आदेश इसलिए दिया गया है, क्योंकि ट्रू वैल्यू हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर आता है.

क्या आदेश दिया है नगर आयुक्त ने

निगम सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अगले 15 दिनों मे सेवा सदन को अपना भवन तोड़ने का आदेश दिया गया है. इस 15 दिन में प्रतिष्ठित अस्पताल ऐसा नहीं करता है तो निगम तोड़ने को खुद बाध्य होगा. इसके साथ ही सेवा सदन को निर्देश दिया गया है कि वह अब किसी भी नये मरीज को अपने यहां एडमिट नहीं करें, ताकि 15 दिन के बाद अगर उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो, तो सेवा सदन के प्रबंधक यह ना कहे कि अभी नये मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. इसके साथ ही सेवा सदन पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसमें से 5 लाख रुपये के जुर्माना सेवा सदन के नक्शा नहीं पास होने के कारण लगाया गया है. साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना सेवा सदन द्वारा बड़ा तालाब को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है. [wpse_comments_template]

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