Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश मो आसिफ इकबाल के कोर्ट ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में मो खालिद राज, बबलू एवं यशराज सुनौजा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. पोक्सो की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जायेगा. इससे पहले कोर्ट ने उक्त तीनों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा के बिंदु पर बहस हुई और अदालत ने सजा का ऐलान किया. अदालत ने पीड़िता का बयान एवं पुलिस द्वारा सौंपे गये वैज्ञानिक साक्ष्य एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है. बचाव पक्ष की ओर से भी कुछ गवाह प्रस्तुत किये गये. जबकि अभियोजन पक्ष यानी पीड़िता की ओर से पीड़िता ने ही कोर्ट को अपनी आपबीती सुनायी.
पीड़िता ने 2019 में महिला थाना में दर्ज करवायी थी प्राथमिकी
दरअसल चाईबासा की रहनेवाली पीड़िता ने 2019 में महिला थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 13/2019) दर्ज करवायी थी. पीड़िता के द्वारा दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी के मुताबिक वह झारखंडी लोक गीतकार थी और गाने की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उसकी मुलाकात खालिद राज से हुई थी.
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