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सड़क दुर्घटना में मृत वकील के परिजनों को 50.90 लाख मुआवजा देने का आदेश

Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख 90 हजार 176 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें उसने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गये वकील के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, एफआईआर, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध है. इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की जाती है.

अधिवक्ता की पत्नी ने इंश्योरेंस के लिए किया था क्लेम 

बता दें कि वर्ष 2018 में धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी. इसके बाद उनकी पत्नी ने बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया था. मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था. मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.  

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