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स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों और कर्मियों को संपत्ति की जानकारी देने का आदेश

 
Ranchi :  झारखंड स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों और कर्मियों को संपत्ति की जानकारी देनी होगी. इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दी गयी है. जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच (पिछले साल की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर) अपने चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष शाखा में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों और कर्मी 28 फरवरी तक अपनी-अपनी चल और अचल संपत्ति की विवरणी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करें.  
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