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JSLPS के बर्खास्त कर्मचारियों से 17.14 लाख वसूली का आदेश

Ranchi : जेएसएलपीएस (JSLPS) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर(COO) ने दो बर्खास्त कर्मचारियों से 17.14 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है. इन कर्मचारियों को मार्च 2025 में वित्तीय अनियमितता के आरोप में बर्खास्त किया गया था. बर्खास्तगी से पहले दोनों को 20 महीने तक निलंबित रखा गया. निलंबन की अवधि में उन्हें 50 प्रतिशत वेतन दिया गया. संविदा पर नियुक्त कमर्चारियों को निलंबन की अवधि में नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दिया गया 50 प्रतिशत वेतन विवाद का विषय बना हुआ है. सचिवन साहू और अश्विनी कुमार दास JSLPS में संविदा के आधार पर नियुक्त हुए थे. सचिन लातेहार में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और अश्विनी दास डिस्ट्रिक्ट फाइनांस मैनेजर के पद पर पस्थापित थे. वित्तीय अनियमितता का आरोप लगने के बाद वर्ष 2023 में इन दोनों को निलंबत कर दिया गया था. इसके बाद मार्च 2025 में दोनों को बर्खास्त कर दिया गया. बर्खास्तगी के बाद मई 2025 में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने इन कर्मचारियों से कुल 17.14 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है.  जारी आदेश में कहा गया है कि जांच समिति की अनुशंसा के आलोक में दोनों को 17.14 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाया गया है. 13.14 लाख रुपये की गड़बड़ी एपीएस किट की खरीद में हुई है. वहीं चार लाख रुपये की गड़बड़ी मूंगफली बीज और उपकरण खरीदने में हुई है. गड़बड़ी के इस मामले में दोनों को बराबर दोषी पाया गया है. COO ने दोनों बर्खास्त कर्मचारियों को 15 दिनों के अंदर इस रकम को जमा करने का निर्देश दिया है. पैसा जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. इसे भी पढ़ें : कानून-व्यवस्था">https://lagatar.in/cms-high-level-review-meeting-on-law-and-order-postponed/">कानून-व्यवस्था

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