Ranchi: पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने से जुड़े मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से मिली राहत अगली सुनवाई तक बरकरार है. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में उनके खिलाफ देवघर सिविल कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को 6 जनवरी तक विस्तार दिया गया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. निशिकांत दुबे के खिलाफ वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान देवघर जिले में कुंडा थाना में कांड संख्या 89/2019 दर्ज है. जिसका ट्रायल देवघर सिविल कोर्ट में चल रहा है. इसे भी पढ़ें - सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-collegium-summoned-allahabad-high-court-judge-shekhar-yadav-had-said-that-country-will-run-only-according-to-majority/">सुप्रीम
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सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक का आदेश बरकरार
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