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सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज FIR में पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश

 
Ranchi: हाईकोर्ट से विधायक सरयू राय को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को अदालत ने उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की. चुनाव के समय पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है. इसे भी पढ़ें -घुसपैठ">https://lagatar.in/decisive-fight-will-be-fought-against-infiltration-nrc-will-be-implemented/">घुसपैठ

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