- सजा के बिंदु पर 17 सितंबर को सुनवाई
Ranchi News : ओरमांझी के गुंजा देवन जारा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में एक महिला समेत 11 आरोपी को दोषी करार दिया है. 17 सितंबर को उनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है, उनमें सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, सुअर द्वारा खेत में लगे मकई को चरने और नुकसान पहुंचाने को लेकर झानेश्वर और सहजनाथ के परिवार के सदस्यों के बीच मामूली विवाद हुआ था. इस दौरान झामेश्वर ने परिवार के सदस्यों को पीटा था.
इसी बात को लेकर 31 अगस्त 2023 को सहजनाथ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर झामेश्वर के घर पर हमला किया था. आरोपियों ने कुदाल, चापड़ और दबली से वार कर झामेश्वर बेदिया और उसकी दोनों पत्नी सरिता और संजू की हत्या कर दी थी, जिसमें एक पत्नी गर्भवती थी.
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