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ओरमांझी में ट्रिपल मर्डर केस : एक महिला समेत 11 को आजीवन कारावास, 50-50 हजार जुर्माना भी

Ranchi : राजधानी रांची से सटे ओरमांझी के गुंजा देवन जारा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने एक महिला समेत 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
 
अपराध का स्कैच AI द्वारा तैयार किया हुआ.
  • - 31 अगस्त 2023 को हुई थी घटना.
  • - मृतकों में एक महिला गर्भवतती थी.

Ranchi : राजधानी रांची से सटे ओरमांझी के गुंजा देवन जारा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने एक महिला समेत 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

 

अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया, सूकरा मुंडा शामिल हैं.

 

दरअसल, मामूली विवाद में ट्रिपल मर्डर की यह घटना 31 अगस्त 2023 की है. एक सुअर द्वारा खेत में लगे मकई को चरने और नुकसान पहुंचाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था. आरोपियों ने कुदाल, चापड़ और दबली से वार कर मृतक झामेश्वर बेदिया और उसकी दोनों पत्नी सरिता और संजू की हत्या कर दी गई थी. उनकी एक पत्नी गर्भवती थी. हत्या के सारे आरोपी मृतक के गोतिया है, जिन्होंने मामूली विवाद में तीहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. 

 

जानकारी के मुताबिक़ सूअर के द्वारा फसल बर्बाद करने को लेकर झानेश्वर के साथ सहजनाथ के परिवार के सदस्य से झगड़ा हुआ था. इस दौरान झामेश्वर ने उसे पीट दिया था. इसी बात को लेकर 31 अगस्त 2023 को  करीब ग्यारह बजे सहजनाथ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ झामेश्वर के घर पर हमला कर दिया था. 

 

घटना के वक्त झानेश्वर, उसकी दोनों पत्नी सरिता और संजू देवी के अलावा उनका भतीजा घर पर मौजूद थे. घर में घुसते के साथ मारपीट शुरू हो गयी. जिसके बाद आरोपियों ने कुदाल दवली और चपड से मारकर झानेश्वर, सरिता और संजू की हत्या कर दी थी.

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