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OROP मामला : SC ने रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से किया इनकार, पेंशनर्स को 30 जून तक भुगतान करने का आदेश

NewDelhi : वन रैंक वन पेंशन (OROP) के बकाया मामले में केंद्र सरकार को SC से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को 30 जून तक पूरा भुगतान करने को कहा है. साथ ही 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख फैमिली पेंशनर और गेलेंटरी अवार्ड वाले पेंशनरों को एकमुश्त पेंशन देने का आदेश दिया है. पेंशनभोगियों की शेष बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले समान किश्तों में किया जायेगा. हालांकि केंद्र ने अदालत में प्रस्ताव दिया था कि तीन और किश्तों में यह भुगतान इस साल 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च 2024 को कर दिया जायेगा. लेकिन कोर्ट ने बकाया भुगतान की समय सीमा बदल दी. (पढ़ें, सांसद">https://lagatar.in/hc-notice-to-bengal-government-on-mp-nishikant-dubeys-pil-seeks-response-center/">सांसद

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इस तरह तीन किस्तों में बकाया पेंशन का भुगतान करेगी सरकार

वन रैंक वन पेंशन मामले में कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है. लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था. अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना मुश्किल है. इसलिए सरकार ने कोर्ट से चार किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी थी. लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया और तीन किश्तों में भुगतान का निर्देश दिया. बता दें कि देश में कुल पेंशनर्स की संख्या करीब 25 लाख है. जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ है. यह एरियर 2019 से दिया जाना है. वित्त मंत्रालय ने यह भुगतान एक साथ करने में असमर्थता जता चुका है.

पेंशन भुगतान को लेकर रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट

वन रैंक वन पेंशन (OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भुगतान को लेकर रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम सील कवर या गोपनीय रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेंगे. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को कहा कि वह सीलबंद लिफाफों की प्रथा के खिलाफ हैं. यह निष्पक्ष न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. हम सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद कवर बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट भी इसका इस्तेमाल करने लगेंगे. या तो विरोधी पक्ष को इसकी कॉपी दीजिए या फिर उन्हें चेंबर में ले जाकर जानकारी दें. इस मामले में क्या गोपनीयता हो सकती है. हमने बकाया का आदेश दिया है, जिसका पालन किया जाने लगा है. इसे भी पढ़ें : सदन">https://lagatar.in/parliament-rajya-sabha-and-lok-sabha-proceedings-adjourned-till-2-pm-due-to-uproar/">सदन

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