LagatarDesk : आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 1.87 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड किया है. आयाकर विभाग ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी. आयाकर विभाग ने ट्वीट में लिखा कि 1.91 करोड़ रुपये से अधिक आयकर टैक्स को रिफंड कर दिया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,91,015 crore to more than 1.87 crore taxpayers between 1st April,2020 to 08th February,2021. Income tax refunds of Rs. 67,334crore have been issued in 1,84,45,638cases & corporate tax refunds of Rs. 1,23,680crore have been issued in 2,14,935cases
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 10, 2021
पर्सनल और कॉरपोरेट टैक्स है सम्मिलित
विभाग ने बताया कि इसमें से 1.84 करोड़ टैक्सपेयर्स को 67,334 करोड़ रुपये के पर्सनल टैक्स रिफंड किये गये हैं. वहीं कॉरपोरेट टैक्स के मामले में 2.14 लाख कंपनियों को 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स को रिफंड किया गया है.
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10 महीने में 1.87 करोड़ टैक्सपेयर्स को किया गया रिफंड
आयकर विभाग ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा कि सीबीडीटी ने एक अप्रैल 2020 से आठ फरवरी 2021 के दौरान 1.87 करोड़ करदाताओं को 1,91,015 करोड़ रुपये से अधिक के आयकर टैक्स रिफंड किये गये हैं.
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तेजी से किया गया करदाताओं को टैक्स रिफंड
आयकर विभाग इस बार तेज रफ्तार से करदाताओं को टैक्स रिफंड जारी कर रहा है. वहीं अभी भी कई सारे करदाता ऐसे हैं, जिन्हें महीने बीत जाने के बाद भी आयकर रिफंड नहीं मिला है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.
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बैंक खाते की सही जानकारी नहीं देना पर हो सकती है रिफंड में देरी
आयकर रिटर्न भरते समय रिफंड प्राप्त करने के लिए अगर आपने सही बैंक डीटेल नहीं भरी है, तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. आयकर विभाग की ओर से आयकर रिफंड सीधे करदाता के खाते में डाले जा रहे हैं. ऐसे में बैंक खाते की गलत जानकारी भरने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपके द्वारा दिया गया बैंक खाता पैन के साथ लिंक होना जरुरी है.
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बैंक खाता नियमित ना होना पर होगी रिफंड में दिक्कत
अगर आपका बैंक खाता नियमित नहीं है, तो आप समय पर आयकर रिफंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं. आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपने बैंक खाता को प्रीवैलिडेट कर सकते हैं.
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आईटीआर वेरिफाई करना भूले तो रिफंड में होगी देरी
कई बार करदाता आयकर रिटर्न भरने से जुड़े सभी काम तो निपटा लेते हैं, लेकिन अपनी आईटीआर वेरिफाई करना भूल जाते हैं. बता दें कि आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस तब तक पूरी नहीं होती, जब तक कि आप आईटीआर को वेरिफाई ना करा दें.
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