Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

पाकिस्तान : गैर इस्लामी निकाह मामले में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा को सात-सात साल की सजा

Advertisement
Advertisement
Islamabad : पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामी निकाह मामले में शनिवार को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई. बुशरा के पहले पति खावर मनेका ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बुशरा ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी इद्दत’ की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

  नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें

फैसला सुनाये जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत कक्ष में मौजूद थे.

खावर मनेका  मनेका ने बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का आरोप भी लगाया था. जियो न्यूज की खबर के अनुसार,शुक्रवार को रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर के अंदर 14 घंटे तक मामले की सुनवाई के एक दिन बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने आज फैसला सुनाया. खबर में कहा गया है कि दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसला सुनाये जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत कक्ष में मौजूद थे.

इमरान खान को पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था

इस सप्ताह की शुरुआत में, 71 वर्षीय खान को गोपनीय पत्र मामले में 10 साल और तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गयी थी.  इमरान खान को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाये जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं. उन्हें पहले अटक जेल में रखा गया था और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. खबरों के अनुसार मानेका के वकील ने अदालत को बताया कि गवाहों ने निचली अदालत में गवाही दी है कि बुशरा बीबी जब ईमरान खान के साथ दूसरा निकाह किया, तब वह शादीशुदा थीं.  इस गवाही के  बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ अभियोग तय किया.  जानकारी के अनुसार 49 साल की बुशरा बीबी का संबंध पंजाब के जमींदार परिवार से है.  उनका पहला निकाह मानेका से हुआ था, जो लगभग 30 साल तक चला. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही