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पाकुड़ : छह साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम करावास

 

कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, आरोपी अजीजुल पर 50 हजार रु. जुर्माना भी

Pakur : पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में करीब 4 साल पहले 6 वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 17 अगस्त गुरुवार को फैसला सुनाया. अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने महेशपुर के इंग्लिश पाड़ा निवासी आरोपी अजीजुल शेख को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों के बयान पर महेशपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 74/19 के तहत अजीजुल शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर में आरोपी पर धारा 376 (एबी), प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 की उपधारा 4,6 लगाई गई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता महेंद्र दास ने पैरवी की.
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