लोगों को दी गई बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी
Pakur : जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की ओर से 27 सितंबर को जिला जज बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. भवानीपुर व हिरानंदनपुर पंचायत के अन्तर्गत देवपुर, महुवाडंगा, निश्चिंतपुर समेत अन्य गांवों में लगभग 1100 सौ लोगों को जागरूक किया गया. इसमें मुख्य रूप से बाल श्रम, मजदूर, बाल विवाह आदि से होने वाली हानि और इसके कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई. पीएलवी टीम के अमूल्य रत्न रविदास ने बताया कि लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है. यह गैर कानूनी विवाह है. बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. कार्यक्रम में पीएलवी अजारूल खुदू राजवंशी, मोकमाउल शेख, अमूल्य रत्न रविदास, अजारूल शेख, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हिरानंदनपुर के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार पोहार व ग्रामीण उपस्थित थे. यह">https://lagatar.in/bokaro-vishwa-hindu-parishad-will-take-out-shaurya-jagran-rath-yatra/">यहभी पढ़ें: बोकारो : विश्व हिंदू परिषद निकालेगी शौर्य जागरण रथ यात्रा [wpse_comments_template]

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