alt="" width="300" height="135" /> बैठक में शामिल पाकुड़ अंचल के क्रशर संचालक[/caption] जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि रात में ट्रैक्टरों के ज़रिए बिना परिवहन चालान के पत्थर खनिज के परिवहन की शिकायत मिल रही है. उन्होंने कहा कि कई बार बैठक कर क्रशर संचालकों को बिना परिवहन चालान के खनिज की बिक्री नही करने का निर्देश दिया गया है. कई डीलरों को एक महीने के लिए निलंबित भी किया गया. इसके बावजूद ट्रैक्टरों से अवैध परिवाहन हो रहा है. अवैध परिवहन पर रोकथाम के लिए वाहन के मालिक व चालकों के साथ-साथ क्रशर संचालकों की भी जबावदेही होती है. कहा कि अब निलंबन की जगह लाइसेंस को रद्द भी किया जाएगा. जिला खनन पदाधिकारी ने सभी क्रशर संचालकों को क्रशर, भंडारण स्थल का सीमा संधारण, साइनबोर्ड संधारण के साथ-साथ प्रदूषण पर्षद के स्थापित नियमों, नियामकों व मानदण्ड का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया. साथ ही गर्मी के मद्देनज़र क्रशर युनिट को चलाने में बिजली का उपयोग कम करने और पीक टाइम में क्रशर मशीन को बंद रखने को कहा गया. बैठक में उपस्थित क्रशर संचालकों ने एक सप्ताह के अंदर दिये गये सुझावों व निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया, यह">https://lagatar.in/pakur-district-administration-alert-for-solution-of-drinking-water-problem-in-scorching-heat/">यह
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